साध्वी प्रज्ञा को NIA ने दी बड़ी राहत, चुनाव लड़ने पर कोर्ट कोई रोक नहीं लगाएंगा

LSChunav     Apr 24, 2019
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साध्वी प्रज्ञा को NIA ने दी बड़ी राहत, चुनाव लड़ने पर कोर्ट कोई रोक नहीं लगाएंगा

बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम धमाके में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस को कथित तौर पर सबूत मिले थे। उनकी गाड़ी धमाके वाले जगह से बरामद हुई थी। गाड़ी मिलने के बाद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ धमाके में साजिश के आरोप लगे थे।

लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जब से टिकट मिला था वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिये गये विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयानों के चलते ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव नहीं लग पाएंगी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए की तरफ से बड़ी राहत मिली है। एनआईए की कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा मामले पर सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट ने कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं? यह चुनाव आयोग का मामला है।

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आपको बता दें की NIA में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ याचिरा दायर की गई थी जिसमें उनके भोपाल से चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी का खत्म करने की अपील की गई थी उनके विवादित बयानों को देखते हुए। याचिकाकर्ता कहा था कि  साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की मुख्य आरोपी हैं। जो आरोप साध्वी प्रज्ञा पर लगे है वो काफी गंभीर हैं। अथवा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव न लडने देने की अपील की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ''कोर्ट के पास कानूनी अधिकार नहीं है कि जो यह कह सके कि किसे चुनाव लड़ना है और किसे नहीं। यह चुनाव आयोग का मामला है। आयोग तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं।'' बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम धमाके में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस को कथित तौर पर सबूत मिले थे। उनकी गाड़ी धमाके वाले जगह से बरामद हुई थी। गाड़ी मिलने के बाद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ धमाके में साजिश के आरोप लगे थे।

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इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कई सारे विवादित बयान दिये थे जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देने के मामले में भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देते हुए विवादित टिप्पणी करने को लेकर ठाकुर को शनिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयोग ने दिन में टीटी नगर पुलिस थाने को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था।

 

ठाकुर ने नोटिस के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को संवाददाताओं से कहा था, ‘‘मैं पीछे नहीं हटने वाली। ढांचा तोड़ा गया था और भव्य मंदिर बनेगा। भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।’’ निर्वाचन आयोग ने करकरे के बारे में दिये गये विवादित बयान पर भी प्रज्ञा को शनिवार शाम को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था।